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अब स्कूल में हाई अलर्ट पर होगी बच्चों की सुरक्षा, हर कोने में लगेगा CCTV, सीबीएसई ने जारी किया आदेश

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inlive247 Desk: सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) ने सभी स्कूलों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. एक नया आदेश जारी कर सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है. अब हर स्कूल में क्लास रूम, कॉरिडोर, एंट्री-एग्जिट गेट और लैब में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. अब स्कूलों में सिर्फ़ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा भी उतनी ही अहम मानी जाएगी. अब कैमरे कक्षाओं से लेकर गलियारों, मुख्य द्वारों से लेकर प्रयोगशालाओं तक, हर जगह पर नज़र रखेंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब पढ़ाई के साथ-साथ सुरक्षा भी स्कूल की प्राथमिक ज़िम्मेदारी होगी.

सीबीएसई का कहना है कि वर्तमान में बच्चों के साथ हो रही दुर्व्यवहार, मानसिक उत्पीड़न और असुरक्षा की घटनाओं को देखते हुए यह कदम बेहद ज़रूरी हो गया था.

जानिए कहां कैमरे अनिवार्य होंगे

  • स्कूल का मुख्य द्वार
  • निकास द्वार
  • कक्षाएँ
  • गलियारे
  • प्रयोगशालाएँ

हालांकि, बच्चों की निजता को ध्यान में रखते हुए, शौचालय क्षेत्र में कैमरे नहीं लगाए जाएँगे.

सिर्फ़ कैमरे लगाना ही नहीं, उन्हें चालू हालत में रखना भी ज़रूरी है

सीबीएसई ने साफ़ कहा है कि स्कूल सिर्फ़ कैमरे लगाकर बैठ न जाएँ, बल्कि उनका नियमित निरीक्षण और रखरखाव भी ज़रूरी है. बंद कैमरा तब किसी काम का नहीं होता जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है.

रिकॉर्डिंग 15 दिन तक सुरक्षित रखनी होगी

अगर कोई घटना घटती है और शिकायत मिलती है, तो वीडियो फुटेज उसके समाधान के लिए अहम सबूत साबित हो सकता है. इसलिए स्कूलों को भी सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं. हालाँकि ज़्यादातर लोग इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार पर असर पड़ सकता है. उनका मानना है कि लगातार निगरानी बच्चों में डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर सकती है. फिर भी, सुरक्षा की दृष्टि से इस कदम को ज़रूरी माना जा रहा है.

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