झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के तत्कालीन डीसी पर लगाया 50 हजार रूपये का जुर्माना, जाने पूरा मामला

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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव पर एक खनन संचालक के खनन पट्टे को अवैध करार देते हुए उसे रद्द करने के मामले में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डीसी को याचिकाकर्ता को समय से पहले दिए गए खनन पट्टे को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है. फिर भी आईएएस रामनिवास यादव ने खनन पट्टा रद्द कर दिया.

आईएएस रामनिवास यादव पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 8 सितंबर 2023 से आज तक खनन कार्य बंद रखने के लिए प्रतिवादियों से हर्जाना मांगने के लिए निचली अदालत (सिविल कोर्ट) में जाने की छूट दी है. बता दें कि पूरे मामले को लेकर प्रकाश यादव के स्वामित्व वाली मेसर्स हिल मूवमेंट द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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