Rule Change: कल से ट्रेन टिकट से लेकर क्रेडिट कार्ड तक…बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम
Inlive 247 Desk : हर महीने की तरह इस महीने भी कई नियम बदलने जा रहे हैं. क्रेडिट कार्ड, एलपीजी और ट्रेन टिकट से लेकर एफडी की डेडलाइन तक के नियम 1 नवंबर (Rule Change From 1st Nov) से बदल जाएंगे. आइए जानते हैं अगले महीने से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं और इसका आप पर क्या असर हो सकता है.
पहला बदलाव- एलपीजी सिलेंडर की कीमतें
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और नए रेट जारी करती हैं. इस बार भी 1 नवंबर को इसकी कीमतों में संशोधन हो सकता है. इस बार लोगों को 14 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी की उम्मीद है, जो लंबे समय से स्थिर हैं. वहीं अगर बात की जाए कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत की तो 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत जुलाई महीने में कम हुई थी, लेकिन उसके बाद तीन महीने से लगातार बढ़ रही है.
दूसरा बदलाव- एटीएफ और सीएनजी-पीएनजी की दरें
जहां तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती हैं, वहीं सीएनजी-पीएनजी के अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में भी संशोधन किया जाता है. पिछले कुछ महीनों में एविएशन फ्यूल की कीमतों में कमी आई है और इस बार भी कीमतों में कमी का त्यौहारी तोहफा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
तीसरा बदलाव- क्रेडिट कार्ड के नियम
अब बात करते हैं 1 नवंबर से देश में लागू होने वाले तीसरे बदलाव की, जो देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक से जुड़ा है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड 1 नवंबर से बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है, जो अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए यूटिलिटी बिल भुगतान और फाइनेंस चार्ज से जुड़ा है. 1 नवंबर से अन-सिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 का फाइनेंस चार्ज देना होगा. इसके अलावा एलपीजी गैस, बिजली, पानी समेत यूटिलिटी सेवाओं में 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगेगा.
चौथा बदलाव- मनी ट्रांसफर नियम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर (DMT) के लिए नए नियमों की घोषणा की है, जो 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे.
पांचवां बड़ा बदलाव- ट्रेन टिकट में बदलाव
भारतीय रेलवे की ट्रेन टिकट अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP), जिसमें यात्रा का दिन शामिल नहीं है, 1 नवंबर 2024 से 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी जाएगी. इस संशोधन का उद्देश्य टिकट खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए यात्रियों की सुविधा को बनाए रखना है.
छठा बदलाव- 13 दिन बैंक बंद रहेंगे
नवंबर में त्योहारों और सार्वजनिक छुट्टियों के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के कारण कई मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. यहां बता दें कि नवंबर में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं किन मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. इन बैंक छुट्टियों के दौरान आप बैंकों की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करके अपने बैंकिंग से जुड़े काम और लेनदेन पूरे कर सकते हैं. यह सेवा 24X7 उपलब्ध रहती है.