पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस रद्द
Ranchi: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी और उनके प्रेस सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न का मामला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. बताते चलें कि सुनील तिवारी के खिलाफ कांड संख्या 229/2021 और 180/2024 दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनील तिवारी की याचिका पर सुनवाई हुई. उनकी ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने बहस की.
बताते चलें कि खूंटी की एक लड़की ने 16 अगस्त 2021 को रांची के अरगोड़ा थाने में सुनील तिवारी पर दुष्कर्म और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. एफआईआर में पूरी घटना का सिलसिलेवार जिक्र किया गया है. जिसके बाद सुनील तिवारी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. एफआईआर रद्द होने से उन्हें बड़ी राहत मिली है.