BIG NEWS : शराब घोटाले में के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से बेल, इन शर्तों को करना होगा पालन

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New Delhi : दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को जमानत दे दी. उन्हें ईडी और सीबीआई के मामलों में जमानत दी गई है. कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. उन्हें निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा.

जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनके शिक्षित होने या विधायक या सांसद होने की वजह से उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूत जुटाए गए हैं, लेकिन सुनवाई में समय लगेगा. जमानत देने से इनकार करने वाला हाईकोर्ट का आदेश जमानत के कानूनी सिद्धांतों को नकारता है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीआरएस पार्टी के सदस्य कृष्णक ने पोस्ट किया कि 164 दिन जेल में रहे. कोई सबूत पेश नहीं किया गया. उन पर लगाए गए झूठे आरोप साबित नहीं हो सके. भाजपा हार गई, कविता जीत गई. सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया.

आपको बता दें कि कविता को लेकर ईडी ने दावा किया था कि ‘साउथ ग्रुप’ ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और अन्य को 100 करोड़ की रिश्वत दी थी. कविता इसी साउथ ग्रुप का हिस्सा थी. इस समूह में दक्षिण के राजनेता, व्यवसायी और नौकरशाह शामिल हैं. ईडी के अनुसार, के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी. बता दें कि शराब घोटाला मामले में कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

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