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इलाहबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका

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मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों के रखरखाव को लेकर सुनवाई की. मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से झटका लगा है. अब मामले में सुनवाई चलेगी. कोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को सुनवाई योग्य माना है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें आदेश 7 नियम 11 पर आपत्ति जताई गई थी. यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया. मुकदमों के रखरखाव को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुकदमों में शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने और जमीन सौंपने के अलावा मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर मुकदमा दायर किया गया है. यह विवाद मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़कर बनाया गया था.

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