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BIG NEWS : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन HC ने दी जमानत

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Ranchi: बरियातू के बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. गौरतलब है कि 148 दिनों के बाद हाई कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिली है.

13 जून को फैसला सुरक्षित रखा गया था

बता दें कि 13 जून को सुनवाई के दौरान ईडी और बचाव पक्ष की ओर से दलीलें पूरी हो गई थीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की तारीख तय की गई है.

 ईडी के वकील एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हेमंत सोरेन ने बड़गाई अंचल में 8.45 एकड़ जमीन पर अनाधिकृत कब्जा किया है, जो पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग है. आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने नक्शा बनाकर हेमंत सोरेन के मोबाइल पर भेजा था. साथ ही विनोद ने सर्वे के दौरान बड़गाई स्थित जमीन की पहचान की थी. राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद ने भी हेमंत सोरेन की मदद की थी. भानु प्रताप प्रसाद ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निर्देश पर उन्होंने बड़गाई स्थित जमीन का विस्तृत विवरण तैयार कर उपलब्ध कराया था.

कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने की थी टिप्पणी

हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है और केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर यह दुर्भावनापूर्ण मुकदमा चलाया जा रहा है.

31 जनवरी से जेल में बंद थे हेमंत सोरेन

बता दें कि हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी से जेल में बंद हैं. मामले में ईडी ने जांच पूरी कर 30 मार्च को हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसके अलावा पिछले दिनों जीमेल नेता अंतू तिर्की समेत 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पूरक चार्जशीट भी दाखिल की गई है. मामले में हेमंत सोरेन समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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