Paper Leak Case : योगी सरकार ने अध्यादेश को दी मंजूरी, पेपर लीक में दोषी पाए गए तो होगी आजीवन कारावास और एक करोड़ का जुर्माना

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Paper Leak Case : योगी सरकार ने अध्यादेश को दी मंजूरी
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Paper Leak Case : यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने जा रही है. इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अध्यादेश में दोषियों को आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा. अब इस अध्यादेश को विधानसभा में रखा जाएगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, फिर यह कानून का रूप ले लेगा.

पेपर लीक मामले में दोषी पाए गए तो आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने पेपर लीक को लेकर अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव के तहत प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में पकड़े जाने पर दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, प्रश्नपत्र लीक और सॉल्वर गैंग पर रोक लगाने तथा इनसे संबंधित मामलों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रावधान करने के उद्देश्य से ‘उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के निवारण अध्यादेश-2024’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

वेबसाइट बनाकर नौकरी का लालच देना भी दंडनीय अपराध

मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि यह अध्यादेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय प्राधिकरण निकाय और उनके द्वारा नामित संस्था में डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र के लिए किसी भी प्रकार की भर्ती परीक्षा, विनियमितीकरण या प्रवेश परीक्षा पर भी लागू होगा. उन्होंने कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, वेबसाइट बनाकर नौकरी का लालच देना भी दंडनीय अपराध बनाया गया है. मंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

परीक्षा प्रभावित होने पर सॉल्वर गैंग से खर्च की वसूली की जाएगी और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा

परीक्षा प्रभावित होने पर सॉल्वर गैंग से आर्थिक भार वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कम्पनियों एवं सेवा प्रदाताओं को स्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान किया गया है.

अधिनियम में कुर्की का भी प्रावधान

अधिनियम में अपराध होने पर संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है. अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय, गैर जमानती तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया गया है. जमानत के संबंध में भी कड़े प्रावधान किए गए हैं.

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