हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई आज, ईडी रखेगी अपना पक्ष
Ranchi : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी. जहां ईडी आज अपना पक्ष रखेगी. सोमवार (10 मई) को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखा. जहां उन्होंने ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया. कहा कि बड़गाईं क्षेत्र में जिस 8.86 एकड़ जमीन को मेरे मुवक्किल का बताया जा रहा है, वह भुईहारी जमीन है. इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. न ही मालिकाना हक उनके नाम पर है. मौके पर ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसके लिए उन्हें अनुमति मिल गई.
हेमंत सोरेन पर जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त का आरोप गलत
इससे पहले कपिल सिब्बल ने जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए इसे सिविल मामला बताया. उन्होंने कहा कि जिस जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाया गया है, उस दस्तावेज में उनका नाम ही नहीं है. ईडी के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. इस पर जस्टिस रंगन ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 12 जून की तिथि तय की.
हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत मांगी.