रांची में धारा 144 लागू, 60 दिनों तक इन इलाकों में रहेगी पाबंदी
Ranchi : अनुमंडल दंडाधिकारी सदर में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर, रांची ने आदेश जारी किया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है.
कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है. इसके मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के 100 गज के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है.
निषेधात्मक आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा. बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा. बिक्री की अनुमति नहीं देगा. यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगी.