रांची में गैस सिलेंडर काला बाज़ारी का बड़ा खुलासा! बिरयानी दुकान से 9 सिलेंडर बरामद, घर से मिला रिफिलिंग नोजल

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रांची के ओरमांझी इलाके में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने छापेमारी की
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Ranchi: राजधानी रांची के ओरमांझी इलाके में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रांची Manjunath Bhajantri के निर्देश पर जिला स्तरीय टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में व्यवसायिक (Commercial) गैस सिलेंडर बरामद किए.

यह कार्रवाई 4 अप्रैल 2026 को Ormanjhi थाना क्षेत्र के ग्राम ईरवा स्थित Delhi Darbar Biryani दुकान में की गई. छापेमारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी के नेतृत्व में की गई.

बिरयानी दुकान से मिले 9 व्यवसायिक गैस सिलेंडर

छापेमारी के दौरान दुकान से कुल 09 व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद किए गए. इन सिलेंडरों का वजन 19.02 किलोग्राम दर्ज किया गया.

बरामद सिलेंडरों में HP Gas और Indane Gas के सिलेंडर शामिल थे. इनमें से छह सिलेंडर सील बंद पाए गए. प्रशासन के अनुसार, दुकान संचालक से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि ये सिलेंडर ग्राम थाना ओरमांझी के एक बिचौलिए द्वारा बैगनआर कार से लाए गए थे.

जांच में यह भी सामने आया कि इन सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग की जा रही थी और फिर उनकी बिक्री कर उससे मुनाफा कमाया जा रहा था. बताया गया कि इस अवैध धंधे से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी भी दी जाती थी.

स्वतंत्र गवाह नहीं मिला, चौकीदार को बनाया गया साक्षी

प्रशासन ने बताया कि बरामद सिलेंडरों के संबंध में स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हो सका. ऐसे में साथ गए चौकीदार को साक्षी मानते हुए विधिवत जप्ती सूची तैयार की गई और सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया.

आरोपी के घर पर भी छापेमारी, रिफिलिंग नोजल और तराजू बरामद

दुकान से मिली जानकारी और जप्ती सूची के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति की निशानदेही पर आरोपी के घर पर भी घेराबंदी कर छापेमारी की गई. यह कार्रवाई भी ओरमांझी थाना क्षेत्र के गांव में की गई.

घर की तलाशी के दौरान 01 HP Gas सिलेंडर बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 19.02 किलोग्राम था और उसमें 10.00 किलोग्राम गैस भरी हुई पाई गई. सबसे अहम बात यह रही कि सिलेंडर में रिफिलिंग करने वाला नोजल लगा हुआ था.

इसके अलावा, मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया. हालांकि, छापेमारी के समय आरोपी अपने घर से फरार मिला. बरामद सभी सामान की भी विधिवत जप्ती सूची तैयार कर जब्त कर लिया गया.

किन कानूनों के तहत दर्ज हुआ मामला?

जिला प्रशासन के अनुसार, व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री करना गंभीर अपराध है. इस मामले में Regulation of Supply and Distribution Order-2000, Essential Commodities Act, 1955 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

फिलहाल, Ranchi District Administration की ओर से उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

जिला प्रशासन का सख्त संदेश

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी तरह की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या गैस रिफिलिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले, तो वे तुरंत जिला प्रशासन या संबंधित थाने को इसकी सूचना दें.

यह कार्रवाई साफ संकेत है कि रांची में गैस सिलेंडर की काला बाज़ारी और अवैध कारोबार पर प्रशासन अब सख्त रुख अपना चुका है.

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