रांची में अलर्ट! विधानसभा सत्र के दौरान 750 मीटर तक धारा 163 लागू, जानिए क्या-क्या रहेगा बैन

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Ranchi: झारखंड विधानसभा का पंचम (बजट) सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च, 2026 तक रांची में आयोजित होने जा रहा है. सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. उपायुक्त और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के मुताबिक, विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में 18 फरवरी से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इस दौरान किसी भी तरह का जुलूस, रैली, प्रदर्शन या घेराव की अनुमति नहीं होगी.

कब से कब तक लागू रहेगी पाबंदी?

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है. यह निषेधाज्ञा 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से लागू होकर 19 मार्च, 2026 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी. हालांकि, यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय पर लागू नहीं होगा.

इन चीजों पर रहेगा साफ प्रतिबंध

पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना (सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर).

किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलना (सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छोड़कर).

लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हथियार लेकर चलना (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर).

धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन.

ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का इस्तेमाल, सिवाय सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के.

विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. ऐसे में आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे जारी आदेशों का पालन करें और सहयोग करें.

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