बोर्ड परीक्षा के चलते रांची में कड़ा पहरा: 15 दिनों तक 75 केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू

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बोर्ड परीक्षा के दौरान रांची में परीक्षा केंद्र के बाहर तैनात पुलिस बल और निषेधाज्ञा का दृश्य.
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Ranchi: झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC), रांची द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने 0o;सख्त कदम उठाया है. परीक्षा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए रांची जिले के सभी 75 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

जारी आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 6:45 बजे से शाम 8:20 बजे तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में विशेष प्रतिबंध लागू होंगे.

दरअसल, माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन 3 फरवरी से 17 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक किया जाना है. परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के संयुक्त आदेश पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है.

प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा के दौरान छात्र और उनके अभिभावक परीक्षा केंद्रों पर भीड़ जमा कर सकते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है.

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास इन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी-

एक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध (सरकारी ड्यूटी में लगे कर्मियों, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर)

किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक

हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलने पर प्रतिबंध (सरकारी कर्मियों को छोड़कर)
लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला जैसे हथियारों के साथ घूमने पर रोक

किसी भी तरह की बैठक या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध

प्रशासन ने साफ किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करें.

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